अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त होंगे जिला अधिकारी चमोली।
चमोली उत्तराखंड                अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त होंगे जिला अधिकारी चमोली।                                 रिपोर्ट केशर सिंह नेगी                
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जनहित में समय-सयम पर पात्रतानुसार राशनकार्ड धारकों का सत्यापन किया जाना है। शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि पात्र लाभार्थियों के चयन एवं अपात्र परिवारों के राशन कार्डो को निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। आय के आधार पर कार्डधारकों की पात्रता का मानक इस प्रकार होगाः-
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अन्तर्गत ऐसे परिवार जिसकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम हो।
अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति, विकलांगता से पीडित व्यक्ति अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित हों। जिनकी आय का साधन न हो।

राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत ऐसा परिवार जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से कम हो।

उपरोक्त कार्डधारकों की पात्रता के अनुसार जो भी अपात्र कार्डधारक है वे अपना राशनकार्ड निरस्त करवाएं तथा जिन पात्र परिवारों का राशनकार्ड न बना हो वे आवश्यक अभिलेख अपने निकटतम पूर्ति निरीक्षक कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय चमोली में जमा करें। सत्यापन के दौरान अपात्र परिवार का राशन कार्ड पाए जाने पर संबधित के विरूद्व नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।