फसलों का बीमा करवाना किसान के लिए फायदेमंद: उपायुक्त
फसलों का बीमा करवाना किसान के लिए फायदेमंद: उपायुक्त

चरखी दादरी (उमेश सतसाहेब) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन की धान,मक्का, बाजरा व कपास फसलों का बीमा 31 जुलाई तक किया जाएगा। उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने कहा है कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को अपनी फसलों का बीमा जरूर करवाना चाहिए। उपायुक्त श्री मान ने बताया कि खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान,मक्का,बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 713.99 रुपये, 356.99 रुपये, 335.99 रुपये तथा 1732.50 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि फसल की बीमित राशि धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 35,699.78 रुपये,17,849.89 रुपये,16,799.33 रुपये तथा 34,650.02 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है।उपायुक्त ने बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है, इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं।यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय सीमा तक संबंधित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे 29 जुलाई तक फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा।उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा इस योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी व सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं, जो केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही कार्य देखते हैं। बीमा कंपनियों ने भी किसानों की सहायता के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर अपने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। उन्होंने बताया कि स्कीम में किसानों की शिकायतों के निपटान के लिए राज्य व जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा योजना का पूरा विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट आईएन पर भी उपलब्ध है।