अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलने पर पांच हजार रूपये का जुर्माना
*अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलने पर पांच हजार रूपये का जुर्माना*

बाड़मेर से वागाराम बोस की रिपोर्ट 

बाड़मेर, 01 जून। पैकिंग दुध पर अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलने पर पचपदरा स्थित मैसर्स चौहान डेयरी से पांच हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि पैकिंग दुध पर अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलने की शिकायत पर रसद विभाग के जॉच दल द्वारा डमी ग्राहक बनाकर पचपदरा स्थित मैसर्स चौहान डेयरी पर भेजा गया, जिससे दुकानदार द्वारा अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूल की गई। उन्होने बताया कि विधिक माप अधिकारी महेश जांगिड़ द्वारा मैसर्स चौहान डेयरी पचपदरा पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए मौके पर ही पंाच हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।
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