बलरामपुर रामानुजगंज जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध एवं संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के फलस्वरूप कोरोना प्रकरण के मामलों में भारी गिरावट देखने को मिली है जिसको देखते हुए कलेक्टर श्याम धावड़े ने निश्चित समयावधि के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने की छूट प्रदान की है।
सभी प्रकार के सभा जुलूस धरना राजनीतिक धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
वैवाहिक कार्यक्रम निवास या होटल में कोविड 19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने कि अनुमति होगी।
होटल एवं रेस्टोरेंट में ऑनलाइन ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक अवे की अनुमति होगी किन्तु इन-हाउस डाइनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
*रामानुजगंज से सौरव कुमार चौबे की रिपोर्ट*