कोरोना काल की दूसरी लहर के चलते नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय ने की गाइडलाइन जारी
फिरोजाबाद:
 कोरोना काल की दूसरी लहर के चलते नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय ने की गाइडलाइन जारी

 जनपद फिरोजाबाद मैं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ने गाइडलाइन जारी की है जिसमें 10 मई 2021 तक के लिए उत्तर प्रदेश शासन अनुसार उपरोक्त अवधि में आवश्यक दवा सर्जिकल की दुकानें खुली रहेंगी दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी /फल /दूध/ किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी
 उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार सभी दुकाने दिए गए समय अनुसार खुलेगी

जैसे -दूध /डेरी  -की दुकानें सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक एवं शाम 5:00 बजे से रात्रि 7:00 बजे तक खुलेंगी

किराना की दुकान
 सुबह 9:00 बजे से 2:00 बजे तक खोलेंगी

फल और सब्जी की दुकाने
सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक एवं शाम को 5:00 बजे से 8:00 बजे तक खुलेंगी

ठेला /रेहडी
8:00 बजे से शाम को 6:00 बजे तक खुलेंगी

सब्जी मंडी /फल मंडी
 सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक खुलेंगी

 प्रशासन ने आदेश दिया है कि उपरोक्त का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

फ़िरोज़ाबाद से ब्यूरो चीफ शहवाज़ खान की रिपोर्ट