बलरामपुर: छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के रोकथाम/नियंत्रण के संबंध में जारी गाईड लाइन अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्याम धावड़े द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल शाम 06.00 बजे से 25 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस आशय से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुये बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना अत्यावश्यक हो गया है।
अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में आदेश प्रसारित किया गया है।
उपरोक्त अवधि में जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देगें। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों, अस्पताल/मेडिकल, इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए अन्य राज्य से सीधे अन्य जाने वाले वाहन को पी.ओ.एल. प्रदान किया जायेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि का निर्धारण प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से सध्या 06.30 बजे तक होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से 06. 30 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। साथ ही सब्जी बाजार प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसियों केवल टेलिफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालक व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिले अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
उपरोक्त अवधि में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/अशासकीय/निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे। तथापि टेलीकॉम के संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशाप, रेक पाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित रहेगी। सभी प्रकार की सभाएँ. जुलुस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे।
इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेन्टर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।
बलरामपुर जिले में प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों हेतु उनका एडमिट कार्ड मान्य होगा तथा रेलवे, टेलीकॉम का संचालन रख-रखाव का कार्य या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविङ-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में केवल 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।
बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, होम गार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं बिजलीकर्मी, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाएं संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले मे समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/समूह/प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथा संशोधित 2020 के तहत् तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही के भागी होंगे। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना अति आवश्यक है।
*सौरव कुमार चौबे कि रिपोर्ट*