कोविड गाईडलाईन की पालना नही करने पर वसूला जुर्माना
*कोविड गाईडलाईन की पालना नही करने पर वसूला जुर्माना*

वागाराम बोस की रिपोर्ट 

परेऊ/ बाड़मेर 24अप्रेल शनिवार। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए शनिवार को  तहसील गिड़ा क्षेत्र के परेऊ में जसनाथ बस का 500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।गिड़ा तहसीलदार शिवजी राम बावरी ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है।उन्होंने  बताया कि जिले में शनिवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर परेऊ से बालोतरा जाने वाली जसनाथ बस मे यात्रा करने वाले यात्री  बिना  मास्क व कोविड 19 की गाइडलाइन की  पालना नहीं करते हुए बस में 5 यात्री सवारिया ज्यादा बैठा रखी थी। कोरोना महामारी के गाइडलाइन की पालना नही करने पर 500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। परेऊ मार्केट में गिड़ा तहसीलदार शिवजी राम बावरी व एएसआई हरिराम चौधरी सहित गिड़ा पुलिस जाब्ता ने कोरोना महामारी की  सरकारी गाइडलाइन का पालना करने को लेकर आमजन से अपील  करते हुए  मास्क लगवाने वह 2 गज की दूरी बिना वजह घर से नहीं निकलने को लेकर  पालना करने की ग्रामीणों से अपील की।
Popular posts
जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड किया प्रदान*
चित्र
विकासखंड पोखरी के तहत बमोथ में संचालित जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमोथ को भारतीय स्टेट बैंक शाखा गौचर ने दान दिये तीन सीलिंग फैन, बच्चे हुऐ खुश
चित्र
कर्णप्रयाग - ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलतुरा के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त में चालक हुआ घायल*
चित्र
जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने राजनीतिक दलों की मौजूदगी में किया ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण*
चित्र
कुंवारी कन्याएं पीपल पूजन को इस महीने में श्रेष्ठ मानती है