बैतूल/सारनी। कैलाश पाटिल
कोरोना से लगातार क्षेत्र में अधिकारियों, व्यापारीयों के अलावा मेहनतकश मजदूर और छोटे-मोटे काम कर अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले लोगों की मृत्यु की खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है। राजेश सिन्हा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि कोरोना वायरस से मृत अधिकांश लोगो के परिवार में अब कोई कमाऊ व्यकित नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में तत्काल आपदा विभाग को कोरोना वायरस से मृत व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता राशि ₹ चार लाख का भुगतान शीघ्र करने हेतु आपदा विभाग को विभागीय स्तर पर सम्यक प्रयास करना चाहिए, ताकि जानकारी के आभाव मे जो पीड़ित परिवार सहायता राशि पाने के लिए आवेदन नहीं कर पाते उन्हें भी सरकारी योजना का लाभ मिले !
क्या है प्रवाधान :-
मध्यप्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से मृत्यु होने पर आवश्यक सहायता दीया जाने का प्रावधान है !
केन्द्र सरकार की घोषणा :-
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी घोषणा किया है की कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर उसके आश्रित को ₹ चार लाख की आर्थिक सहायता दीया जाना है।