आपदा प्रबंधन की धारा के तहत दुकानदार के विरुद्ध थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।*
       हंडिया बढ़ते कोरोना महामारी के चलते कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु  हंडिया प्रशासन द्वारा काफी एतयात बरते जा रहे हैं। लोगों को कोविड -19 के नियमों का पालन करने गांव-गांव जाकर समझाईस देकर जागरूक किया जा रहा है। तथा समझाईस के बाद भी लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर  जहां शक्ति की जररूत पड़ रही है वहां शक्ति भी की जा रही है। हंडिया राजस्व निरीक्षक संतोष पथोरिया ने बताया कि   हंडिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत हंडिया तहसीलदार डॉ.अर्चना शर्मा व थाना प्रभारी सीएस सरियाम ने अपने दल के साथ एक दर्जन गांवों का भ्रमण कर लोगों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जागरूक किया।साथ ही नियमों के उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकानें सील कर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध भी किया गया। नेशनल हाईवे किनारे तलाई टप्पर बस स्टैंड पर एक चाय की दुकान मालिक को तहसीलदार द्वारा पिछले साल कोरोना संक्रमण की रहने समयावधि में भी कई बार आते जाते दुकान पर अनावश्यक भीड़ न लगाने व दुकान बंद रखने हेतु हिदायत दी जाती थी। दुकानदार संतोष उर्फ राकेश पिता भारत सिंह भिलाला निवासी कोलीपुरा को चाय की दुकान बंद करने हेतु कहा गया लेकिन सोनतलाई से वापस लौटते वक्त भी उक्त चाय की दुकान खुली मिलने पर दुकान बंद करवाकर थाना प्रभारी द्वारा दुकानदार के विरुद आईपीसी की धारा 188,269,270 एवं आपदा प्रबंधन की धारा 51 के तहत हंडिया थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। एवं चाय की दुकान के सामने ही एक किराना दुकान में ताला लगाकर कर चाबी ले गए। इसके अलावा ग्राम सोनतलाई में भी दो दुकानें सील की गई। तहसीलदार डॉ. शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी नियमित रूप से की जावेगी।