खाद्य पदार्थों एवं किराने की दुकाने दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी जिला मजिस्ट्रेट मोहन दान रतनू ने जारी किए आदेश
*खाद्य पदार्थों एवं किराने की दुकाने दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी जिला मजिस्ट्रेट मोहन दान रतनू ने जारी किए आदेश*

- आदेशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करवाने की निर्देशl

वागाराम बोस की रिपोर्ट 

बाड़मेर , 21 अप्रैलl बाड़मेर जिले में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद जिला मजिस्ट्रेट मोहनदान रतनू में आदेश जारी कर खाद्य एवं किराने की वस्तुओं की दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने के आदेश दिए हैंl  व्यापार संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद के बाद विभिन्न दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया गया हैl
जिला मजिस्ट्रेट मोहनदान रतनू ने बताया कि बाड़मेर में खाद्य पदार्थ एवं रिटेल एवं थोक विक्रेता किराने की दुकानों को खोलने का  समय प्रातः 7: बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा l इसके अतिरिक्त होम डिलीवरी की व्यवस्था के लिए शाम 5 बजे तक की अनुमति रहेगी l उन्होंने बताया कि मंडियों को खुली रखने, फल एवं सब्जियों की डिलेवरी के लिए प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमति रहेगी l यथासंभव  तक होम डिलीवरी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं l फल एवं सब्जियों को होम डिलीवरी करने के साथ डोर टू डोर शाम 7 बजे तक बेचा जा सकेगा l उनके मुताबिक डेयरी, दूध एवं पशु चारा से संबंधित रिटेल एवं थोक विक्रेता की दुकान का समय प्रातः 5 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा l जहां तक संभव हो इनकी ओर से होम डिलीवरी की जाएगी l रतनू ने बताया कि ऐसी दुकान जिसमें किराने के सामान के साथ डेयरी उत्पाद बेचे जा रहे हैं , उनको 12 बजे तक खुला रखने की अनुमति होगी l जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर मोहन दान रतनू ने बताया कि आगामी 3 मई तक यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं l आदेश की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी l