संपूर्ण जिले में 07 मई तक बढाया गया कोरोना कर्फ्यू

संपूर्ण जिले में 07 मई तक बढाया गया कोरोना कर्फ्यू

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्‍मक आदेश

होशंगाबादकोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री धनंजय सिंह ने धारा 144 के अंतर्गत  होशंगाबाद जिले की सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक दण्‍डाधिकारी संबंधित थाना प्रभारीमुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

 

       जारी आदेश अनुसार सम्पूर्ण जिले में 07 मई 2021 तक की अवधि के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। अत्यावश्यक कार्य अथवा चिकित्सीय कार्य के अलावा लोगों का घर से आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त स्थानीय फलसब्जी मंडी एवं साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के सामूहिक आयोजन जुलूसरैलियांधरनाप्रदर्शनसामूहिक भोजसांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम एवं समामेलनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक /राजनैतिक/ खेलकूद/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित रहेगा। विवाह समारोहसामूहिक भोज आदि सामाजिक कार्यक्रमों हेतु सार्वजनिक स्थलों यथा होटलधर्मशाला बारात घरमैरिज गार्डनसामुदायिक भवन/ परिसर आदि में लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित रहेगा। समस्त सिनेमा हालथिएटर, ऑडिटोरियमअसेम्‍बली हॉल एवं इसके समरूप स्थल जिमस्विमिंग पूलमनोरंजन पार्कवाटर पार्क बंद रहेंगे। समस्‍त सार्वजनिक स्‍थलों पर फेस मास्‍क / फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों/ प्रतिष्‍ठानों द्वारा ग्राहको के मध्‍य फिजिकल डिस्‍टेंसिंग न्‍यूनतम 2 गज की दूरी का अनुपालन कराना अनिवार्य होगा। दुकानों प्रतिष्‍ठानों द्वारा सोशल डिस्‍टेंसिंग एवं कोविड-19 रोकथाम हेतु आवश्‍यक व्‍यवस्‍थाएं अनिवार्यत: सुनिश्चित करना होगा। इस हेतु संबंधित प्रतिष्‍ठान / संस्‍था के प्रभारी की संपूर्ण जिम्‍मेदारी होगी।

 

गतिविधियां जो प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी

1. अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन।

2. अस्पतालनर्सिंग होममेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीजअन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।

3. केमिस्टकिराना दुकानें (केवल होम डिलीवरी के लिये)रेस्टोरेंट ( केवल टेक होम डिलीवरी के लिए)पेट्रोल पंपबैंक एवं ए.टी.एम. दूध एवं सब्जी की आपूर्ति ।

4. औद्योगिक इकाईयाऔद्योगिक मजदूरोंउद्योगों हेतु कच्चा / तैयार मालउद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन।

5. एम्बुलैंसफायर बिग्रेडटेली-कम्युनिकेशनविद्युत प्रदाय, , रसोई गैसहोम डिलीवरी सेवायेंदूध एकत्रीकरण/वितरण के लिए परिवहन।

6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।

7. केन्द्र सरकारराज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों / कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन।

8. इलेक्ट्रीशियनप्लम्बरकारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन

9. कन्सट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कन्सट्रक्शन कैम्पस / परिसर में रुके हों)

10. कृषि संबंधी सेवाएँ (जैसे कृषि उपज मण्डीउपार्जन केन्द्रखादबीजकीटनाशक दवाएंकस्टम हायरिंग सेंटर्सकृषि यंत्र की दुकानें)

11. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मीअधिकारीगण।

12. अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/ कर्मी।

13. राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबंधु ।

14. बस स्टैण्डरेलवे स्टेशनएयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।

15. आई.टी. कम्पनियांबी.पी.ओ./ मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स।

16. समाचार पत्र वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण।

17. होटल (केवल इन--रुम डायनिंग व्यवस्था के साथ)

 

   यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा, प्रभाव शील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भा.द.वि. एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।