शांति समिति की बैठक आयोजित, होली पर्व एवं सब ए बरात एवं लॉक डाउन को लेकर दिये निर्देश।
शांति समिति की बैठक आयोजित, होली पर्व एवं सब ए बरात एवं लॉक डाउन को लेकर दिये निर्देश।

बैतूल/सारनी। कैलाश पाटिल

वर्तमान समय में फेवरेट कोराना संक्रमण के मामलों को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन के निर्देशों पर होली मनाने एवं सब ए बरात पर्व के आयोजन को लेकर थाना परिसर तथा पाथाखेडा चौकी में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। थाना सारणी में आयोजित बैठक में एसडीओपी अभय राम चौधरी, तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा, थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान, वन विभाग एसडीओ विजय मोरे, नपा स्वास्थ्य निरीक्षक कमल किशोर भावसार सहित नागरिक एवं पत्रकार उपस्थित रहे। शांति समिति की बैठक में एसडीओपी थाना प्रभारी तथा तहसीलदार ने शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। जहां सभी के द्वारा बताया गया कि 28, 29 मार्च की रात होलिका दहन सार्वजनिक रूप से ना किया जाए, सभी शांति से अपने घरों में या आंगन में होलिका दहन कर सकते हैं। वही सब ए बरात की पूजा पाठ भी घरों पर करें कब्रिस्तान में नहीं जाए। जबकि रविवार को शासन के निर्देशों पर जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा इस दौरान मेडिकल, मरीजों हेतु, इमरजेंसी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को छूट रहेगी। वही तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा ने बताया कि सब ए बरात, होली पर्व, होलिका दहन और लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। जहां लॉक डाउन के दौरान जिला कलेक्टर के आदेश पर मेडिकल के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। इस दौरान आगमन भी बंद रहेगा, आवश्यक जरूरी सेवा ही चालू रहेगी जिसमें बैंक, कोषालय, एमपीपीएससी, मेंस के छात्र अपनी आईडी कार्ड के साथ परीक्षा दे सकते हैं। रविवार को कोई भी बाहर न निकले अपने परिवार के साथ ही त्योहार मनाए और सड़कों पर लॉकडाउन के समय में न घूमे वरना धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी। शादियों में 50 व्यक्तियों, अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों के शामिल होने निर्देश हैं, जिसकी अनुमति कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से मिलेगी। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की जानकारी या तो वे स्वयं दें अन्यथा आसपास के लोग संबंधित नगर पालिका कार्यालय, थाना या फिर तहसीलदार को दें। जिसमें उन्हें 7 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन रहना पड़ेगा और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें होम आइसोलेटे किया जाएगा। जबकि तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा ने बताया कि राज्य प्रशासन तथा जिला प्रशासन के निर्देशों पर होटलों एवं रेस्टोरेंटों में ग्राहकों को बैठाकर भोजन कराने अथवा नाश्ता देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी होटल तथा रेस्टोरेंट संचालकों  को निर्देश दिए गए हैं कि वे  किसी भी ग्राहक को बिठाकर भोजन या फिर नाश्ता ना कराएं। वे टेकअवे यानी कि पार्सल पैक कर घर ले जाने की सुविधा का इस्तेमाल करें। अगर उनके द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और दूसरी बार इन निर्देशों को तोड़ा जाता है तो उनकी दुकान बंद कर दी जाएगी। वहीं इसके बाद पाथाखेडा चौकी में भी शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। जहां एसडीओपी अभय राम चौधरी, थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान, चौकी प्रभारी राकेश सरयाम सहित उपस्थित नागरिक एवं पत्रकारों को इसी संबंध में जानकारी दी गई।
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