बैतूल/सारनी। कैलाश पाटिल
जहरीली शराब से हुई व्यापक जनहानि को दृष्टिगत रखते हुए एवम् ऐसी घटना जिले में ना हो इस हेतु आज दिनांक 6/3/ 2021 को जिला बैतूल में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, परिवहन, संग्रहण की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कलेक्टर अमन वीर सिंह बैंस जिला बैतूल एवं एसपी सुश्री सिमाला प्रसाद के निर्देशन, जिला आबकारी अधिकारी श्री एस. के.उरांव के मार्गदर्शन में वृत्त सारणी के पाथाखेडा में आबकारी सारणी एवम् पाथाखेड़ा पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई।उक्त कार्यवाही में पाथाखेड़ा के ड्रिलिंग कैम्प निवासी मोनू राय पिता सुरेश के कब्जे से देशी प्लेन मदिरा 180ml के 150 नग, देशी मसाला मदिरा 180ml के 30 नग, ओ. सी व्हिस्की 180ml के 70 नग, किंग फिशर बियर 650ml के 8 नग, लेमांउट बियर 650ml के 10 नग, कुल 56.7बल्क लीटर देशी -विदेशी मदिरा विधिवत रुप से जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन 2000 की धारा 34(1) क एवम् 34(2) के तहत आबकारी वृत्त सारणी में एक प्रकरण कायम किया गया। जप्त देशी-विदेशी मदिरा का अनुमानित मूल्य 26800₹ है! उक्त कार्यवाही के दौरान वृत्त सारणी प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक श्री राजेश वट्टी,आबकारी उपनिरीक्षक दिलीप कुमार भादे, पाथाखेड़ा चौकी प्रभारी राकेश सरियाम, सहायक उपनिरीक्षक श्री हुसैन , आबकारी आरक्षक कुवर शाह धुर्वे ,नगर सैनिक राजेश सिरसाम शामिल रहे। कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।