होशंगाबाद जब पक्षकारों के विवाद को मीडिएशन के लिए भेजा जाता है, और मीडिएटर पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता करा कर प्रकरण का निपटारा आपसी समझाइश के आधार पर करा देता है, तो विवाद के पक्ष कार उस मध्यस्थ को हमेशा याद रखते हैं, यह बात जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद के अध्यक्ष आलोक अवस्थी ने मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम में कही 13 फरवरी को जिला अभिभाषक संघ होशंगाबाद के सभागार में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्याय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय देवनारायण शुक्ल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवेंद्र कुमार सेन अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ प्रदीप चौबे और विधिक सहायता अधिकारी सनातन सेन मिडिएटर सुरेंद्र सिंह राजपूत, जीवन सिंह रघुवंशी बी.एल.केथवास, आत्माराम यादव,अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ठाकुर, सुबोध तिवारी, विश्वास सोनी पक्षकारगण एवं अधिवक्ता गण सम्मिलित हुए जिला न्यायाधीश ने बताया कि मीडिएशन के माध्यम से प्रकरण के निराकरण के कई लाभ हैं इससे धन एवं समय की बचत होती है कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश देवनारायण शुक्ल ने बताया कि मीडिएटर को विधि का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए संयमी होना चाहिए और उसे लाभ हानि के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
मनमोहन यादव इटारसी