होशंगाबाद। जिले के दो आदतन अपराधियों को कलेक्टर धनंजय सिंह ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत होशंगाबाद जिला एवं सीमावर्ती जिलो की सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासन किये जाने के आदेश पारित किये हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर धनंजय सिंह द्वारा थाना बाबई अंतर्गत ग्राम जावली निवासी छोटू उर्फ भगवान सिंह आत्मज कन्छेदीलाल नागवंशी उम्र 31 वर्ष एवं थाना सिवनीमालवा अंतर्गत बानापुरा निवासी सूरज मिश्रा उर्फ सूर्यनारायण उर्फ सूर्या आत्मज त्रिभुवननाथ उम्र 25 वर्ष को 6 माह के लिए जिला बदर के आदेश पारित किये हैं।
जिले के दो आतदन अपराधियों को किया गया जिला बदर