जिलाधिकारी ने नगर पालिका एवं टाउन एरिया क्षेत्र में साप्ताहिक बन्दी की तिथिया निर्धारित की
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8(2) सपठित उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम-6 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 के अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र बेल्हा जिसमें चिलबिला तथा माधोगंज (महुली) सम्मिलित है तथा टाउन एरिया पट्टी, कटरा मेंदनीगंज, कुण्डा, मानिकपुर व प्रतापगढ़ सिटी, सबलगढ़ डेरवा बाजार के लिये कैलेण्डर वर्ष 2021 में साप्ताहिक बन्दी के दिवसों का निर्धारण करते हुये आदेश पारित किया है, यह आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2021 तक लागू रहेगा। जिलाधिकारी ने साप्ताहिक बन्दी के क्रम में बताया है कि टाउन एरिया पट्टी की समस्त दुकानें वाणिज्य अधिष्ठान (नाइयों की दुकान छोड़कर) रविवार को बन्द रहेंगी, नगर पालिका क्षेत्र चिलबिला एवं माधोगंज (महुली) एवं टाउन एरिया कुण्डा की सभी दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान व नगर पालिका बेल्हा-प्रतापगढ़, चिलबिला-माधोगंज की समस्त नाइयों की दुकाने मंगलवार को बन्द रहेंगी। टाउन एरिया कटरा मेंदनीगंज, प्रतापगढ़ सिटी की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान बुधवार को बन्द रहेगें, टाउन एरिया मानिकपुर की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान वृहस्पतिवार को बन्द रहेंगे। इसी प्रकार टाउन एरिया पट्टी में स्थित समस्त नाइयों की दुकानें व नगर पालिका क्षेत्र बेल्हा (चिलबिला व माधोगंज के अतिरिक्त) में स्थित समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान तथा सबलगढ़ डेरवा बाजार की समस्त दुकानें बन्द रहेंगी।