कन्नौद न्यायालय में नेशनल लोक अदालत में निपटे 32 लाख रुपये से अधिक के मामले


 कन्नौद न्यायालय में नेशनल लोक अदालत  में निपटे 32 लाख रुपये से अधिक  के मामले



ना कोई जिता - ना कोई हारा की तर्ज पर हुआ आपसी सुलह ,सहमति, समझोते से प्रकरणों का निराकरण

 कन्नौद।  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 दिसंबर शनिवार को कन्नौद न्यायालय में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नेशनल लोक अदालत आयेजन हुआ । इसके लिए तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की पदेन अध्यक्ष एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ने मां सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल ने बताया कि इस अवसर पर ,प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पुंजिया बारिया,प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती मीता पंवार, अभिभाषक संघ के  अध्यक्ष संजीव कुंडल विशेष रुप से उपस्थित थे  । एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में तीन खंडपीठ का गठन किया गया था । जिसमें आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय तथा प्रीलिटिगेशन के अंतर्गत बैंक, विद्युत, नगरपालिका के वसूली प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया । इनमे कुल 50 प्रकरणों का आपसी समझौते से कुल 32 लाख 48 हजार 485 रुपये का अवार्ड पारित  होते हुए राजीनामा कर निराकरण  हुआ । इस अवसर पर एडीजे आनंद कुमार सहलाम की कोर्ट में क्लेम के एक प्रकरण में आपसी सुलह समझौते से प्रकरण का निराकरण हुआ इस अवसर पर न्यायाधीश ने  पक्षकार और उसके अधिवक्ता को राजीनामा फल स्वरुप उपहार केेे रूप में फलदार पौधे वितरित किए । और उन्होंने कहा कि न कोई जिता - ना कोई हारा की तर्ज पर हुआ आपसी सुलह ,सहमति, समझोते से प्रकरणों का निराकरण किया जाना चाहिये । इस अवसर पर न्यायालय केे कर्मचारी गण रामनारायण भुसारे  अधिवक्ता गण, पक्षकार गण एवं  पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग रहा । इसके पूर्व कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पक्षकारगण ने  9, 10, 11 दिसंबर को भी  प्ली सिटिंग माध्यम से भी पक्षकार लोक अदालत के पूर्व न्यायालय में आकर अपने प्रकरणों का निराकरण किया। जिसका लाभ भी बडी संख्या में नागरिकों द्वारा उठाया गया ।  नेशनल लोक अदालत में बिजली बिल व जलकर में छूट का प्रावधान सिर्फ 12 दिसंबर तक के लिए था। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  के मार्गदर्शन में कन्नौद  एवं तहसील  के समस्त न्यायालयों में दिनांक 12 दिसंबर 2020 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया , । इस लोक अदालत में ऑनलाईन माध्यम जैसे- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं ई-मेल आदि का प्रयोग करके भी समझौते द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया गया । म.प्र. शासन ऊर्जा विभाग, भोपाल एवं म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार 12 दिसंबर 2020 की नेशनल लोक अदालत में विद्युत तथा नगरपालिका के जलकर, सम्पत्तिकर के प्रकरणों में प्रावधानित छूट प्रदान की गई थी ,   संपूर्ण कन्नौद न्यायालय के लिये कुल 03 खण्डपीठों का गठन किया गया था जिनके पीठासीन अधिकारी न्यायाधीशगण थे । अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौद की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों जैसे - नगरपालिका, विद्युत विभाग, बीमा कंपनियां, सभी बैंक संस्थान, प्रशासकीय विभाग, वन विभाग, अभिभाषक संघ, आदि के साथ प्री-सिटिंग बैठकें की गई थी एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह एक सुअवसर था जब पक्षकारगण अपने सभी आपराधिक व सिविल शमनीय प्रकरणों का आपसी समझौते से स्थाई व अंतिम निराकरण करवाते थे। इस अवसर का लाभ अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारगण उठाया ।   नेशनल लोक अदालत में बिजली बिल व जलकर में छूट का प्रावधान सिर्फ 12 दिसंबर तक के लिए था। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में शनिवार 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया । इस दौरान बिजली बिल व जलकर में छूट का प्रावधान लागू किया गया था जिसका पक्षकार ने परस्पर सहमति से विवाद का समाधान किया  और , वे लाभांवित हुये। ये जानकारी एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल ने दी।