24 घंटे में मिला किसानों को न्याय, कलेक्टर के निर्देशन में प्रभावी कार्यवाही

 24 घंटे में मिला किसानों को न्याय, कलेक्टर के निर्देशन में प्रभावी कार्यवाही

नए कृषि कानून अंतर्गत प्रशासन द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए किसानों के हित में बड़ा फैसला
फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी को लेना होगा अनुबंध मूल्य पर धान
होशंगाबाद ने पेश की नजीर


होशंगाबाद/ होशंगाबाद के पिपरिया तहसील के किसानों से अनुबंध के बावजूद फॉर्चून राईस लि.दिल्ली  द्वारा धान नही खरीदी जाने के प्रकरण में कलेक्टर होशंगाबाद  श्री धनंजय सिंह के निर्देशन में प्रभावी कार्रवाई की गई है। किसानों की शिकायत पर कलेक्टर ने त्वरित कार्यवाही कर किसानों को 24 घंटे के भीतर न्याय दिलवाया है। जिले में नए कृषि कानून "किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 के तहत किसानों को उनका हक दिलवाया गया है। नए कृषि कानून किसान हितेषी है, इसका उल्लेखनीय उदाहरण होशंगाबाद ने पेश किया है।
           मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मंशानुसर किसान भाइयों के हितों के प्रकरणों में प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता एवं तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरण में कलेक्टर द्वारा सतत मॉनिटरिंग कर किसानों को शीघ्र न्याय दिलवाया है।
    ज्ञातत्व है कि कृषकों से मंडी के उच्चतम मूल्य पर धान खरीदी के अनुबंध दिनांक 3/6/2020 के बावजूद फाॅर्चून राईस लि.कंपनी द्वारा दिनांक 9 दिसम्बर को मंडी में उच्च विक्रय मूल्य होने पर धान नही खरीदी गई। उक्त प्रकरण में दिनांक 10/12/20 को  ग्राम भौखेडी के  कृषक पुष्पराज पटेल एवं ब्रजेश पटेल द्वारा एसडीएम नितिन टाले को शिकायत की गई। कृषको ने चर्चा मे बताया कि फाॅर्चून राईस लिमिटेड दिल्ली द्वारा दिनांक 3/6/20 को उच्चतम बाजार मूल्य पर धान खरीदी का अनुबंध किया था, कंपनी द्वारा लगातार अनुबंध अनुसार खरीदी की जाती रही किंतु 3000/ क्विंटल धान के भाव होने पर कंपनी के कर्मचारियो ने खरीदी बंद कर फोन बंद कर लिये।
      प्रकरण में कलेक्टर के निर्दशानुसार अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया ने समन जारी कर फॉर्चून राइस लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि को 24 घंटे मे समक्ष मे जवाब तलब हेतु आहूत किया। एसडीएम कोर्ट द्वारा जारी समन पर फाॅर्चून राईस लिमिटेड के डायरेक्टर श्री अजय भलोटिया ने जवाब प्रस्तुत किए जाने पर कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण)अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 की धारा 14(2)(a) क तहत काॅन्शुलेशन बोर्ड का गठन किया। काॅन्शुलेशन बोर्ड के समक्ष कंपनी ने दिनांक 9 दिसंबर के उच्चतम दर पर धान क्रय करना स्वीकार किया है।
   बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी पिपरिया ने अनुबंधित कृषको से रू 2950+50 रू बोनस कुल 3000/ क्विंटल की दर धान खरीदने हेतु आदेशित किया।इस प्रकार नये कृषक कानून का प्रयोग करते हुए शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर कृषको को अनुबंध अनुसार उच्चतम बाजार दिलाये जाने की कार्रवाई की गई। उक्त अधिनियम के तहत लिए गए फैसले से किसानों में हर्ष व्याप्त है। किसानों द्वारा बताया गया कि कंपनी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद धान खरीदे नहीं किए जाने से हमें बहुत अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता। किसान हितैषी नया कृषि कानून हमारे लिए आशा की किरण लेकर आया है।किसानों के हित में लिए गए इस फैसले से अब हम अनुबंध के अनुसार अपनी उपज कंपनी को बेच पाएंगे।



मुख्यमंत्री श्री चौहान से प्रतिनिधिमंडल मिला
होशंगाबाद/13, दिसंबर,2020/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से होशंगाबाद जिले के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने जिले के सिवनी मालवा के  निकट ग्राम चांदपुरा  के स्थान पर  प्रस्तावित गौशाला  का स्थल परिवर्तित करने का सुझाव दिया । मुख्यमंत्री श्री चौहान को गौशाला प्रारंभ करने की योजना की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान से श्री गौतम सिंह , श्री माखन सिंह यादव, कैलाश पटेल और श्री तुलसीराम ने गौशाला के लिए उपयुक्त स्थान के संबंध में सुझाव दिया।