डूबने से मृत्यु पर 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता |
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नरसिंहपुर | 11-नवम्बर |
करेली तहसील के अंतर्गत डूबने से मृत्यु होने के एक प्रकरण में मृतक के निकटतम वारिस को राहत प्रदान करने के लिए 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नरसिंहपुर श्री राधेश्याम बघेल ने स्वीकृत की है। सहायता राशि मप्र राजस्व पुस्तक परिपत्र 6- 4 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत की गई है। उल्लेखनीय है कि करेली तहसील के अंतर्गत ग्राम गहलवाड़ा में स्थित नाले में पैर फिसल जाने से जय राम आत्मज पल्टू यादव की मृत्यु 28 अगस्त 2020 को नाले के पानी में डूबने से हो गई थी। इस प्रकरण में तहसीलदार करेली के प्रतिवेदन के आधार पर मृतक की निकटतम वारिस उनकी मां रामबाई पत्नी पल्टू यादव के लिए यह आर्थिक सहायता राशि मंजूर की गई है। |
डूबने से मृत्यु पर 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता