अर्जित अवकाश संचयन सीमा बढ़ाने के लिए मुख्यालय पत्र लिखा।

अर्जित अवकाश संचयन सीमा बढ़ाने के लिए मुख्यालय पत्र लिखा।  


बैतूल/सारनी। कैलाश पाटिल


मध्यप्रदेश पावर जनरेटिग कंपनी लिमिटेड जबलपुर मुख्यालय स्थित  मुख्य अभियंता मानव संसाधन एवं प्रशासन को पत्र लिखकर अर्जित अवकाश संचयन सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। वर्तमान मे कार्मिको के  लिए अर्जित अवकाश संचयन सीमा 240 दिन है। वर्तमान में    कार्मिको को सेवानिवृत्ती पर या आकस्मिक निधन पर 240 दिन के नगदी करण की सुविधा उपलब्ध है। विधुत मंडल कर्मचारी यूनियन के रीजनल जनरल सेक्रेटरी अंबादास सूने ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन ने अवकाश नियम 1977 में संशोधन किया है । मध्यप्रदेश शासन के  वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर  अपने कार्मिकों के लिए संचयन सीमा 240 दिनो से बढ़ा कर 300 दिन के आदेश जारी किए  हैं । मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ ही मध्य प्रदेश मध्य शेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल ओर अन्य विद्युत कंपनियों ने भी अपने कार्मिकों के लिए संचयन सीमा बढ़ाई है। संचयन सीमा के साथ ही अवकाश नगदी करण  की सुविधा 300 दिनो की होगी। इस संबंध में यूनियन ने प्रबंध निदेशक को भी पत्र लिखा है।


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