जिलाधिकारी ने सिविल लाइन के 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन एवं उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन घोषित किया
जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने नगर पालिका क्षेत्र सिविल लाइन थाना कोतवाली नगर निवासी राजेश तिवारी पुत्र महेश नारायण के कोरोना पाजिटिव पाये जाने के दृष्टिगत कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण हेतु दिनांक 18 जुलाई को इस क्षेत्र में 250 मीटर परिधि को अस्थाई रूप से सील किया था। पुनः इस हॉट स्पाट क्षेत्र सिविल लाइन में सुरेन्द्र कुमार सिंह सुत राम बहादुर सिंह के कोरोना पाजिटिव पाये जाने के दृष्टिगत शासनादेश के अनुसार ‘‘एक से ज्यादा केस होने पर, क्लस्टर की स्थिति में 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन भी होगा’’, इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी ने दिनांक 21 जुलाई से अग्रिम आदेशों तक सिविल लाइन, रोडवेज बसअड्डा के पास 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन घोषित किया है।