गै. मु.गोचर व औरण भूमि पर अतिक्रमण, वोडाफोन टावर, शराब की दुकान व कई फैक्ट्रियां, प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान।


 भिंयाड़ |


शिव उपखंड की ग्राम पंचायत भिंयाड़ में चौचरा सड़क व मौखाब सड़क के बीच गै. मुमकिन 
गोचर भूमि खसरा संख्या 578 रकबा 214.16 बीघा व गै. मुमकिन औरण खसरा संख्या 418 रकब 1084 .10 बीघा भूमी पर हो रहा अतिक्रमण, गैर  मुमकिन गोचर भूमी में अवैध तरीके से वोडाफोन टेलीकॉम कंपनी ने लंबे समय से टावर संचालित किया जा रहा हैं। साथ ही  टावर के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगे इंटे बनाने की फैक्ट्री पत्थर कटाई की फैक्ट्री  टेंट हाउस गोदाम  सहित पिछले लंबे समय से अनेकों अतिक्रमण किए जा रहे हैं। वही खसरा संख्या 418 रक्बा 1084.10 बीघा भूमी में सरकारी शराब की दुकान व कई अतिक्रमण हो रखे हैं। व आस पास धड़ले से अवैध अतिक्रमण हो रहा हैं। जिसके चलते दो पक्ष में विवाद उत्पन्न हो रहा हैं, व साथ ही गॉव में आपसी भाईचारा खराब हो रहा हैं। राजस्व विभाग व प्रशासन इसकी ओर ध्यान नही दे रहा है।  सरकार चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत गैर मुमकिन गोचर व औरण में अवैध कब्जा धारियों को नियमानुसार बेदखल किया जा सकता है।
  जिसमें  नियमों को ताक कर डिस्कॉम व जलदाय  विभाग भी विद्युत व पानी के  कनेक्शन दे रहा हैं।
गोचर, औरण, चारागाह एवं सर्वजनिक भूमिया लोक संपत्तियों के अंतर्गत आती है। गैर मुमकिन गोचर औरण, चारागर अन्य सार्वजनिक भूमि पर  डिस्कॉम व जलदाय विभाग के  अधीक्षण अभियंता के अधीनस्थ सभी अधिकारियों को सरकार द्वारा पाबंद  नहीं किया गया हैं। लगभग 15 वर्ष पूर्व भिंयाड़ के ग्रामीणों द्वारा इसी गैर मुमकिन  औरण व गोचर से अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर में वाद पेश कर न्यायालय आदेश द्वारा शिव  उपखंड अधिकारी  द्वारा मौके पर उपस्थित होकर गॉव की गैर मुमकिन गोचर से संपूर्ण अतिक्रमण हटाया गया जिसके बाद प्रशासन की उदासीनता के चलते धीरे-धीरे लोगों ने पत्थर पटिया खड़ी कर पुन: अतिक्रमण स्थापित किया गया। भिंयाड़ के ग्रामीणों की मांग है कि  प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लें और  राजस्व विभाग व प्रशासन  ग्राम पंचायत भियाड़ की खसरा नंबर 578 रकबा 214.16 बीघा गैर मुमकिन गोचर व खसरा संख्या 418  रकबा 1084.10  गैर मुमकिन औरण भूमी का सीमा ज्ञान कर  अतिक्रमण मुक्त करवाए।